निवेशकों पर पड़ी बजट की मार, बदल गया कैपिटल गेन का नियम, अब देना होगा इतना टैक्स ?

अगर आप शेयर बाजार में निवेश कर रहे हैं तो अब आप पर टैक्स लगने वाला है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी 3.0 सरकार के पहले बजट में एलटीसीजी और एसटीसीजी टैक्स दरें बढ़ा दी हैं। ऐसे में अब आपको शेयर बाजार से होने वाली कमाई पर पहले से ज्यादा टैक्स देना होगा और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स से जुड़े नियम और टैक्स दरें अलग-अलग हैं जिनके बारे में शेयर बाजार के निवेशकों को जानकारी होनी चाहिए.
हाल ही में पेश किए गए बजट 2024 में मोदी सरकार ने शेयर बाजार से जुड़े कुछ कड़े फैसले लिए हैं जिसका असर शेयरों में आपके निवेश के साथ-साथ आपकी वर्तमान और भविष्य की निवेश रणनीति पर भी पड़ेगा। सरकार ने एलटीसीजी टैक्स से छूट की सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये कर दी है जबकि टैक्स की दर 10 फीसदी से बढ़ाकर 12.5 फीसदी कर दी गई है. ऐसे में आइए जानते हैं कि मोदी सरकार के इस फैसले का आपके निवेश पर क्या असर पड़ेगा।
बजट पूर्व कर नियम
मान लीजिए कि बजट से पहले आपने 8 लाख के शेयर खरीदे और उन्हें 12 लाख में बेच दिया इस प्रकार आपने 4 लाख का लाभ कमाया। लेकिन आपको सिर्फ तीन लाख रुपये पर ही टैक्स देना होगा क्योंकि LTCG टैक्स से छूट की सीमा एक लाख रुपये थी जबकि 10 फीसदी LTCG टैक्स के तहत आपको इस रकम पर कुल 30,000 रुपये का टैक्स देना होगा.
बजट के बाद टैक्स नियम
अब उपरोक्त मामले में नए टैक्स नियमों के मुताबिक इसमें दो बातें अहम हैं. पहला है छूट की सीमा जिसे 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये कर दिया गया है और दूसरा टैक्स रेट 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया है. इस प्रकार 4 लाख रुपये के कुल लाभ पर केवल 2.75 लाख रुपये पर 12.5% की दर से कर लगेगा जो कि 34,375 रुपये होता है। BankBazaar.com के सीईओ आदिल शेट्टी ने कहा 'इसका मतलब है कि नए नियमों के बाद आप लगभग 15% अधिक टैक्स चुका रहे हैं।
नए टैक्स नियमों से निवेशकों पर पड़ेगी मार
शेट्टी ने कहा कि बजट में छूट की सीमा तो बढ़ाई गई है लेकिन टैक्स रेट ज्यादा होने से निवेशकों की टैक्स देनदारी बढ़ जाती है. ऐसे में जिन निवेशकों ने बड़ा पूंजीगत लाभ कमाया है वे नए नियमों से अधिक प्रभावित होंगे। मान लीजिए कि शेयर बेचने से आपका मुनाफा 10 लाख रुपये है तो पुरानी दर के अनुसार आपका टैक्स 90,000 रुपये होता लेकिन अब नए नियम में आपको 1,09,375 रुपये टैक्स देना होगा। आसान शब्दों में कहें तो नए टैक्स नियमों के चलते आपको 19,375 रुपये टैक्स चुकाना होगा जो 21.5 फीसदी ज्यादा है.
कम मुनाफे पर फायदा
वहीं अगर किसी निवेशक को शेयरों की बिक्री से 2.25 लाख से कम का मुनाफा होता है तो उसे नए नियम से फायदा होगा. उदाहरण के तौर पर अगर आपको शेयर बेचकर 2 लाख रुपये का फायदा हुआ है तो आपको पुराने रेट के हिसाब से 10,000 रुपये देने होंगे लेकिन नए नियमों के तहत आपको 9,3755 रुपये देने होंगे यानी आपको. 625 रुपये कम टैक्स लगाया.