Family Pension Tax : फैमिली पेंशन को लेकर मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, खबर देखकर खुश होंगे लाखों पेंशनभोगी
Family Pension Tax Deduction: जहां केंद्रीय कर्मचारी आठवें वेतन आयोग को जल्द से जल्द लागू करने की मांग कर रहे हैं वहीं मंगलवार को बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने फैमिली पेंशन टैक्स कटौती बढ़ा दी है।

देशभर के करोड़ों टैक्सपेयर्स को राहत देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है. बजट 2024-25 में नई कर व्यवस्था के तहत मानक कटौती की सीमा पहले के 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये प्रति वर्ष करने का प्रावधान किया गया है। देश भर के करदाताओं को अपना वार्षिक आईटीआर दाखिल करते समय मानक कटौती का लाभ मिलता है। इसके अलावा इस बार बजट में सरकारी पेंशनभोगियों के लिए भी अहम घोषणा की गई है.
बजट में सरकारी पेंशनभोगियों के लिए घोषणा
इस बार बजट में नई कर प्रणाली के तहत टैक्स स्लैब में भी बदलाव किया गया है और सरकारी पेंशनभोगियों के लिए निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बजट पेश करते हुए पारिवारिक पेंशन कर कटौती (Family Pension Tax Deduction) को बढ़ा दिया है।
मंगलवार को बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने फैमिली पेंशन पर टैक्स छूट सीमा बढ़ाने का ऐलान किया.
पारिवारिक पेंशन पर छूट को 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 25,00 रुपये प्रति वर्ष करने का प्रस्ताव किया गया है ताकि पारिवारिक पेंशन लेने वाले पेंशनभोगियों को पेंशन आय पर 25 हजार रुपये तक कर छूट का लाभ मिल सके। पेंशनभोगियों को राहत पहुंचाएं. ऐसे में जहां एक तरफ सरकारी कर्मचारी आठवां वेतन लागू करने की मांग कर रहे हैं वहीं केंद्र सरकार की ओर से यह बारिश निश्चित तौर पर राहत लेकर आएगी।
पारिवारिक पेंशन क्या है?
पेंशन वह राशि है जो सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद पूरे जीवन भर सरकार से मिलती है। इसी तरह पारिवारिक पेंशन एक सरकारी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु के बाद परिवार को दी जाने वाली पेंशन है। वहीं अगर किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है और वह पेंशन या भत्ता प्राप्त कर रहा है तो सरकार परिवार को पारिवारिक पेंशन प्रदान करती है।
2004 तक सरकारी नियमों के अनुसार मृत कर्मचारी की विधवा या विधुर को पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलता है जब तक कि वह पुनर्विवाह न कर ले। यदि मृत कर्मचारी की कोई विधवा या विधुर नहीं है तो 25 वर्ष से कम उम्र के कर्मचारी के आश्रित बच्चों को पारिवारिक पेंशन का भुगतान किया जाता है।
कितनी है पारिवारिक पेंशन ?
पेंशन नियमों के अनुसार सरकारी कर्मचारी के मूल वेतन का 30% पारिवारिक पेंशन का भुगतान किया जाता है लेकिन यह 3,500 रुपये प्रति माह से कम नहीं हो सकता है। अविवाहित बच्चे की पारिवारिक पेंशन का भुगतान 25 वर्ष की आयु तक या शादी या कमाई शुरू होने तक किया जाता है।