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Free Ration: फ्री गेहूं लेने वाले 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों की होगी जांच, जानिए कौन हो सकता है अपात्र

1 crore families taking free wheat will be investigated: Those having AC and car at home will be out of the scheme, government has asked for the list of such freebies
 
1 crore families

Delhi highlights, नई दिल्ली: सरकार ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (National Food Security Act) के तहत फ्री गेहूं प्राप्त करने वाले 1 करोड़ से अधिक परिवारों की जांच का फैसला किया है। इस जांच का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जो परिवार मुफ्त में गेहूं प्राप्त कर रहे हैं वे सही पात्र हैं या नहीं। यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि सरकारी अधिकारियों के अनुसार फ्री राशन (Free Ration) पाने वाले लोगों की सूची में कई ऐसे नाम शामिल हो सकते हैं जो इस योजना के लिए अपात्र हैं।

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भास्कर ए. सावंत ने इस जांच के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (IT) और परिवहन विभाग से सहयोग मांगा है। उन्होंने आयकर देने वालों और चार पहिया वाहन रखने वाले लोगों की सूची आधार नंबर के अनुसार मांगी है ताकि उन परिवारों की पहचान की जा सके जो इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।

आयकर दाताओं की सूची की मांग

राजस्थान सरकार ने NFSA के तहत लाभार्थियों की जांच करने के लिए आयकर विभाग से सभी करदाताओं की सूची आधार नंबर के साथ मांगी है। NFSA के प्रावधानों के अनुसार कोई भी आयकर दाता सरकार से फ्री अनाज नहीं ले सकता है। इसलिए राज्य के सभी आयकर दाताओं की पहचान कर उन्हें इस योजना से बाहर किया जाएगा। यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी NFSA लाभार्थियों के आधार नंबर पहले से ही योजना की सूची से जुड़े हुए हैं जिससे अपात्र लाभार्थियों की पहचान करना आसान होगा।

चार पहिया वाहन चालकों की भी होगी जांच

इसके साथ ही खाद्य आपूर्ति विभाग ने परिवहन विभाग से भी प्रदेश के चार पहिया वाहन रखने वाले लोगों की आधार नंबर के अनुसार सूची मांगी है। हालांकि इस सूची में केवल निजी उपयोग के वाहन ही शामिल किए जाएंगे। ट्रेक्टर और अन्य कॉमर्शियल वाहनों की सूची नहीं मांगी गई है क्योंकि ये जीविका चलाने के साधन माने जाते हैं और इन्हें इस योजना से बाहर नहीं किया जाएगा।

राज्य में 1.07 करोड़ परिवार जुड़े हैं NFSA से

राजस्थान में इस समय NFSA की सूची में कुल 1 करोड़ 7 लाख 35652 परिवार शामिल हैं। इन परिवारों को केंद्र और राज्य सरकार मिलकर हर महीने फ्री राशन की दुकानों से गेहूं उपलब्ध करवाती है। हर परिवार के एक सदस्य को प्रति महीने 5 किलोग्राम गेहूं मिलता है जिससे उनकी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है।

राजस्थान विधानसभा में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार राज्य के 4 करोड़ 35 लाख लोग वर्तमान में इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। केंद्र सरकार ने 2021 तक पात्र लोगों को 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गेहूं उपलब्ध करवाया था लेकिन अब इसे पूरी तरह से मुफ्त कर दिया गया है।

कौन-कौनसे परिवार होंगे सूची से बाहर?

सरकारी नौकरी वाले परिवार: खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए।
आय सीमा: परिवार के किसी भी सदस्य की मासिक आय ₹10000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
पक्का मकान और चार पहिया वाहन: जिनके पास पक्का मकान और चार पहिया वाहन है उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

अपात्र लोगों पर क्या कार्रवाई होगी?

जिन परिवारों को अपात्र पाया जाएगा उन्हें NFSA की सूची से बाहर कर दिया जाएगा। इसके बाद उनकी पात्रता की गहन जांच की जाएगी। विभाग द्वारा उन अपात्र लोगों से वसूली भी की जा सकती है जिन्होंने योजना का अनुचित लाभ उठाया है।