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केंद्रीय कर्मचारियों के लिए NPS नियमों में हुए अहम बदलाव, जानिए आपके लिए क्या बदला?

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक और महत्वपूर्ण बदलाव यह किया गया है कि जो कर्मचारी NPS के अंतर्गत आते हैं उन्हें 20 साल की सेवा पूरी करने के बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट का विकल्प चुनने का अधिकार मिलेगा।
 
Pension Fund Regulatory

Delhi Highlights, नई दिल्ली: पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (Pension Fund Regulatory and Development Authority - PFRDA) ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वॉलंटरी रिटायरमेंट की सुविधा में कुछ अहम बदलाव किए हैं। इसके तहत जो भी कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेना चाहते हैं उन्हें सरकार द्वारा वही सुविधाएं प्रदान की जाएंगी जो नियमित रिटायरमेंट के बाद मिलती हैं। कर्मचारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि यदि उनके पास कोई और एनपीएस खाता है तो इसकी जानकारी PFRDA को समय पर दी जाए ताकि उन्हें सभी सुविधाओं का लाभ मिल सके।

NPS नियमों के तहत वॉलंटरी रिटायरमेंट की प्रक्रिया

नई गाइडलाइन के अनुसार जो कर्मचारी वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना चाहते हैं उन्हें तीन महीने पहले अपने निर्णय के बारे में लिखित रूप में सूचित करना आवश्यक होगा। नियोक्‍ता प्राधिकरण के पास वॉलंटरी रिटायरमेंट के आवेदन को अस्वीकार करने का अधिकार नहीं होगा और रिटायरमेंट प्रक्रिया उस दिन से लागू मानी जाएगी जिस दिन कर्मचारी का तीन महीने का नोटिस पीरियड समाप्त होगा।

वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए 20 साल की सेवा अनिवार्य

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक और महत्वपूर्ण बदलाव यह किया गया है कि जो कर्मचारी NPS के अंतर्गत आते हैं उन्हें 20 साल की सेवा पूरी करने के बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट का विकल्प चुनने का अधिकार मिलेगा। इसका मतलब यह है कि जो कर्मचारी 20 साल की निरंतर सेवा पूरी कर चुके हैं वे कभी भी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुन सकते हैं और उन्हें NPS नियमों के अनुसार पेंशन का भुगतान किया जाएगा।

पेंशन और पेंशनर्स वेलफेयर विभाग की नई गाइडलाइन

पेंशन और पेंशनर्स वेलफेयर विभाग (Pension and Pensioners Welfare Department) ने हाल ही में अपनी नई गाइडलाइन जारी की है जिसमें यह कहा गया है कि सेंट्रल सिविल सर्विसेज 2021 के नियमों के तहत एनपीएस (NPS) के अंतर्गत आने वाले सभी कर्मचारियों को वॉलंटरी रिटायरमेंट का अवसर मिलेगा। सर्विस रूल के नियम 12 के तहत कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुन सकते हैं और पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

NPS के नियमों में लगातार हो रहे बदलाव

NPS जो कि 20 साल पहले लागू हुआ था के नियमों में समय-समय पर बदलाव होते रहते हैं। हालिया बदलावों में वॉलंटरी रिटायरमेंट का विकल्प केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है जो उन्हें सेवा के 20 साल पूरे होने पर नौकरी छोड़ने और पेंशन का लाभ उठाने का अवसर प्रदान करता है।

वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए क्या-क्या आवश्यक है?

वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए आवश्यक है कि कर्मचारी अपने नियोक्‍ता को तीन महीने पहले सूचित करें और यदि उन्होंने पहले से कोई अन्य एनपीएस खाता खोला है तो उसकी जानकारी भी PFRDA को दें। इससे उन्हें सभी संबंधित लाभ मिल सकेंगे। नियोक्‍ता प्राधिकरण इस आवेदन को अस्वीकृत नहीं कर सकता और तीन महीने का नोटिस पीरियड पूरा होने के बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।