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Pension New Rules : समय पर पेंशन न मिलने की समस्या जल्द होगी दूर, वित्त मंत्रालय ने जारी किए नए आदेश

Pension New Rules : वित्त मंत्रालय के अनुसार किसी भी कर्मचारी के रिटायर होने के बाद उसकी पेंशन ही उसका सबसे बड़ा सहारा होती है। ऐसे में पेंशन के भुगतान में देरी से पेंशनभोगियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि पेंशन का भुगतान समय पर हो।
 
Pension New Rules

पेंशनभोगियों को अब पेंशन के लिए इंतजार (waiting for pension) नहीं करना पड़ेगा क्योंकि केंद्र सरकार ने उनकी इस समस्या को सुलझाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वित्त मंत्रालय (Finance Ministry ) ने इस संबंध में एक नया आदेश जारी किया है जिसमें सभी अधिकारियों को सख्ती से निर्देश दिए गए हैं कि वे CCS (pension) नियम 2021 के अनुसार पेंशन भुगतान प्रक्रिया को समय पर पूरा करें। इस आदेश के बाद पेंशन में होने वाली देरी की समस्या को सुलझाने की उम्मीद जताई जा रही है।

CCS (पेंशन) नियम 2021 के तहत समयसीमा का सख्त पालन

वित्त मंत्रालय के अनुसार किसी भी कर्मचारी के रिटायर होने के बाद उसकी पेंशन ही उसका सबसे बड़ा सहारा होती है। ऐसे में पेंशन के भुगतान में देरी से पेंशनभोगियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि पेंशन का भुगतान समय पर हो। इसके लिए अधिकारियों को CCS (पेंशन) नियम 2021 के तहत दी गई समयसीमा का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है।

पेंशन प्रक्रिया की समयसीमा

पेंशन प्रक्रिया की समयसीमा का पालन करने के लिए पेंशनभोगियों को और अधिकारियों को कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे:

1 साल पहले सर्विस रिकॉर्ड की जांच: कर्मचारी अपनी रिटायरमेंट की तारीख से 1 साल पहले ही अपने सर्विस रिकॉर्ड की जांच और तैयारी शुरू कर सकते हैं।
6 महीने पहले दस्तावेज जमा: रिटायरमेंट से 6 महीने पहले कर्मचारी को अपने सभी जरूरी दस्तावेज अपने कार्यालय प्रमुख को सौंपने होंगे।
4 महीने पहले पेंशन लेखा कार्यालय को फाइल भेजना: रिटायरमेंट से 4 महीने पहले संबंधित विभाग को पेंशन मामलों को पेंशन लेखा कार्यालय को भेजना होगा ताकि समय पर निपटान हो सके।

पेंशनर्स के लिए फॉर्म 6A की शुरुआत

सरकार ने पेंशन प्रक्रिया को और सरल बनाने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने पेंशनभोगियों के लिए 9 अलग-अलग फॉर्म्स को खत्म करके फॉर्म 6A लॉन्च किया है। यह फॉर्म पेंशन संबंधी सभी जानकारी को एक ही जगह पर केंद्रित करता है जिससे प्रक्रिया आसान और तेज हो जाएगी।

यह नई व्यवस्था जनवरी 2025 से लागू होगी और रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए यह फॉर्म E-HRMS पोर्टल पर उपलब्ध होगा। इसके जरिए पेंशन संबंधी सभी प्रक्रियाओं का डिजिटल निपटारा किया जा सकेगा।

पेंशन समय पर प्राप्त करने के लिए आवश्यक जानकारी

पेंशन प्रक्रिया को सुचारू और तेज बनाने के लिए पेंशनभोगियों और अधिकारियों को कुछ जानकारी पहले से ही जमा करनी होगी जिनमें शामिल हैं:

पेंशनर का नाम: कर्मचारी का पूरा नाम सही रूप में दर्ज होना चाहिए।
रिटायरमेंट की तारीख: रिटायरमेंट की सही तारीख का उल्लेख होना अनिवार्य है।
दस्तावेज जमा करने की तारीख: कर्मचारी को रिटायरमेंट से 6 महीने पहले अपने दस्तावेज जमा करने होंगे।

सरकारी प्रयासों से मिलेगी राहत

केंद्र सरकार के इस निर्णय से लाखों पेंशनभोगियों को राहत मिलने की उम्मीद है। पेंशन प्रक्रिया में आने वाली देरी और कठिनाइयों को दूर करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार के इन निर्देशों से पेंशनरों को बिना किसी बाधा के समय पर पेंशन मिल सकेगी जिससे वे अपनी वृद्धावस्था का जीवन शांतिपूर्ण ढंग से व्यतीत कर सकेंगे।