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हरियाणा में नई सरकार बनते ही इन किसानों पर फटा बिल, FIR और फसल बेचने पर रोक

हरियाणा सरकार ने आदेश जारी किया था कि जो किसान पराली जलाएगा उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी और उसकी फसल मंडियों में नहीं बेची जाएगी। पराली जलाने वाले किसानों की फसल एमएसपी पर भी नहीं बिकेगी जिससे किसानों को बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है।
 
New government in Haryana

Delhi Highlights, चंडीगढ़: हरियाणा में धान की कटाई के बाद पराली जलाने का मुद्दा एक बार फिर से चर्चा में है। हरियाणा सरकार ने पराली जलाने पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। अब तक किसानों पर 2500 रुपये का जुर्माना लगाया जाता था लेकिन इस जुर्माने का किसानों पर कोई खास असर नहीं हो रहा था। प्रशासन के अनुसार जिले में अभी तक पराली जलाने के 20 मामले सामने आए हैं जिनमें से 11 मामलों में कुल 27,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है जो किसानों ने बिना किसी विरोध के अदा कर दिया। हालांकि इस सीजन में पराली जलाने के आरोप में प्रशासन ने अब तक केवल एक एफआईआर दर्ज की है जो घिलौर गांव के एक किसान पर थाना रादौर में दर्ज की गई है।

पराली जलाने पर प्रशासन का कड़ा रुख

हरियाणा जिला प्रशासन ने फैसला लिया है कि अब पराली जलाने वाले किसानों पर कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। अगर कोई किसान अब पराली जलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ सीधे एफआईआर दर्ज की जाएगी। इससे पहले पराली जलाने पर 2500 रुपये प्रति एकड़ का जुर्माना लगाया जाता था लेकिन अब इसे प्रभावी ढंग से रोकने के लिए एफआईआर का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा जो किसान पराली जलाएगा वह अपनी फसल को मंडियों में नहीं बेच पाएगा। इसका सीधा असर एमएसपी पर बिकने वाली फसलों पर भी पड़ेगा जिससे किसानों को बड़ा नुकसान हो सकता है।

सरकार की सख्ती

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हाल ही में एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि पराली जलाना एक गंभीर समस्या है और इसे रोकने के लिए सरकार सख्त कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे किसानों को इसके दुष्परिणामों के बारे में समझाएं और उन्हें जागरूक करें। सरकार का उद्देश्य है कि पराली जलाने की घटनाओं में कमी लाई जाए और किसानों को वैकल्पिक उपाय अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए।

पराली जलाने पर सरकार के आदेश

हरियाणा सरकार ने आदेश जारी किया था कि जो किसान पराली जलाएगा उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी और उसकी फसल मंडियों में नहीं बेची जाएगी। पराली जलाने वाले किसानों की फसल एमएसपी पर भी नहीं बिकेगी जिससे किसानों को बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है। इस सख्त आदेश का उद्देश्य किसानों को पराली जलाने से रोकना है और पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम करना है।

कृषि विभाग का निर्देश

हरियाणा कृषि विभाग ने भी किसानों को चेतावनी दी है कि पराली जलाने की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो किसान पराली जलाते हुए पकड़े जाएंगे, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी और उनके खेतों के रिकॉर्ड में लाल प्रविष्टि दर्ज की जाएगी। इस प्रविष्टि के चलते अगले दो सीजन तक किसान अपनी फसल को ई-खरीद पोर्टल के माध्यम से मंडियों में नहीं बेच पाएंगे। यह निर्णय किसानों को पराली जलाने से हतोत्साहित करने के लिए लिया गया है।