वाहन चालक हो जाएं सावधान, टोल प्वाइंट पर ये गलती करने पर लगेगा दोगुना टैक्स, अभी पढ़ें खबर
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर चलने वाले वाहनों के लिए नए नियम जारी किए हैं। इस नियम के बाद अगर आप NHAI के नियमों का उल्लंघन करते हैं.

नई दिल्ली: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर चलने वाले वाहनों के लिए नए नियम जारी किए हैं। इस नियम के बाद अगर आप एनएचएआई के नियमों का उल्लंघन करते हैं तो टोल प्लाजा पर एनएचएआई आपसे दोगुना टोल टैक्स वसूलेगा।
दरअसल भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने टोल टैक्स वसूलने के लिए 2014 की शुरुआत में FASTag की शुरुआत की थी लेकिन अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो FASTag का सही तरीके से इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं। इसी तरह एनएचएआई ने वाहन मालिकों के लिए नए नियम बनाए हैं और इन्हें तोड़ने पर दोगुना टैक्स का प्रावधान किया है।
वाहन की विंडस्क्रीन पर लगाना चाहिए फास्टैग
टोल प्लाजा पर अक्सर देखा जाता है कि वाहन चालक अपने वाहनों की विंडस्क्रीन पर फास्टैग नहीं लगाते हैं। ये लोग टोल प्लाजा पर फास्टैग लेकर पहुंचते हैं और उसे विंडस्क्रीन से दिखाते हैं। जिसके कारण टोल प्लाजा पर लगे कैमरों को फास्टैग को रीड करने में दिक्कत आती है और टोल प्लाजा पर वाहनों की अनावश्यक कतारें लग जाती हैं।
इन बातों को ध्यान में रखते हुए NHAI ने FASTag को गाड़ी की विंडस्क्रीन के अंदर चिपकाना अनिवार्य कर दिया है. यदि ऐसा नहीं है तो NHAI द्वारा आपके फास्टैग खाते से स्वचालित टोल टैक्स की दोगुनी राशि काट ली जाएगी।
फास्टैग कैसे काम करता है?
FASTag रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) तकनीक का उपयोग करके टोल प्लाजा से गुजरते समय टोल का भुगतान करने का एक तरीका है। FASTag एक स्टिकर है जिसे आप अपनी कार की विंडस्क्रीन पर चिपकाते हैं। यह स्टिकर आपके बैंक खाते या प्रीपेड कार्ड से जुड़ा होता है।
जैसे ही आप टोल प्लाजा के पास पहुंचते हैं वहां लगा स्कैनर फास्टैग को पहचान लेता है और आपके खाते से टोल राशि काट लेता है। यह पेमेंट कुछ ही सेकेंड में हो जाता है. इस प्रक्रिया के दौरान आपको नकदी के लिए रुकना नहीं पड़ेगा।