हरियाणा में किसानों को अब इस फसल का भी करवाना होगा पंजीकरण, सरकार ने जारी किए नए निर्देश

हरियाणा सरकार ने गन्ने की फसल के पंजीकरण को अनिवार्य कर दिया है। यह नियम राज्य में गन्ना किसानों के लिए अत्यंत खास है जिससे उन्हें सहकारी चीनी मिलों में अपनी फसल बेचने में कोई कठिनाई न हो। इस संबंध में सहकारी चीनी मिल कैथल के प्रबंध निदेशक वकील अहमद ने जरूरी जानकारी साझा की है।
मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण
हरियाणा सरकार ने गन्ने की फसल के पंजीकरण के लिए "मेरी फसल-मेरा ब्यौरा" पोर्टल का उपयोग अनिवार्य कर दिया है। वकील अहमद ने बताया कि इस पोर्टल पर पंजीकरण के बाद ही सरकार द्वारा गन्ने की फसल का सर्वे व बॉन्डिग इत्यादि कार्य पूरे किए जाएंगे। इसके बिना शुगर मिलों द्वारा गन्ने की खरीद नहीं की जा सकेगी।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जैसे अन्य फसलों की खरीद केवल पंजीकृत क्षेत्रफल के आधार पर की जाती है उसी प्रकार गन्ने की खरीद भी इसी प्रक्रिया के तहत होगी। इस पोर्टल पर पंजीकरण की आखिरी तारीख 5 अगस्त निर्धारित की गई है।
पंजीकरण की प्रक्रिया
- पोर्टल पर लॉगिन करें: सबसे पहले किसानों को "मेरी फसल-मेरा ब्यौरा" पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
- फसल की जानकारी भरें: पोर्टल पर फसल का प्रकार, क्षेत्रफल, और अन्य आवश्यक जानकारी भरें।
- दस्तावेज अपलोड करें: फसल से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करें।
- सबमिट करें: सभी जानकारी सही प्रकार से भरने और दस्तावेज अपलोड करने के बाद फॉर्म सबमिट करें।