FASTag New Rules : 1 अगस्त के बाद वाहन चालकों की लगने वाली वाट, लागू होंगे FASTag से जुड़े नए नियम, जानें क्या बदलेगा ?

Rules of FASTag : हर महीना नए बदलाव लेकर आता है और आने वाला अगस्त महीना भी इसका अपवाद नहीं है। 1 अगस्त से FASTag से जुड़ी सेवाओं पर नए नियम लागू होंगे. ऐसे में वाहन चालकों को आने वाले दिनों में होने वाले बदलावों को लेकर सतर्क और सचेत रहना चाहिए वरना उन्हें सिरदर्द हो सकता है। तो अगर आपके पास भी गाड़ी है तो उसमें होने वाले बदलावों के बारे में जानना जरूरी है। अगले महीने लागू होने वाले नियमों के मुताबिक
बदल जाएंगे FASTag के नियम
वाहन खरीदने के 90 दिन यानी तीन महीने के भीतर वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर FASTag नंबर पर अपलोड करना होगा। ऐसा न करने पर नंबर को हॉटलिस्ट किया जाएगा जिसके बाद 30 दिन का अतिरिक्त समय दिया जाएगा लेकिन उसके भीतर वाहन नंबर अपडेट न करने पर फास्टैग को ब्लैकलिस्ट भी कर दिया जाएगा। इस बीच राहत की बात यह है कि FASTag सेवा प्रदाता कंपनियों को 31 अक्टूबर तक सभी पांच और तीन साल पुराने FASTags को KYC कराना होगा।
31 अक्टूबर की समयसीमा
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने जून में FASTag पर विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए जिसमें नए FASTag जारी करने और दोबारा FASTag सुरक्षा से संबंधित FASTag सेवा प्रदाताओं के लिए KYC प्रक्रिया शुरू करने की तारीख 1 अगस्त तय की गई एनपीसीआई द्वारा शर्तों के अनुसार जमा और न्यूनतम रिचार्ज भी निर्धारित किया गया है।
वहीं FASTag सेवा प्रदाता कंपनियों द्वारा इस संबंध में अलग-अलग दिशानिर्देश भी जारी किए गए हैं जिससे अब उन सभी लोगों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी जो नया वाहन खरीदते हैं या जिनके FASTag की अवधि समाप्त हो गई है। इतना ही नहीं FASTag यूजर्स को भी सावधान रहना होगा क्योंकि 1 अगस्त से FASTag ब्लैकलिस्टिंग नियम भी लागू हो जाएंगे।
FASTag के नियम कौन बदलेगा?
- कंपनियों को प्राथमिकता के आधार पर पांच साल पुराने फास्टैग को बदलना होगा
- तीन साल पुराने फास्टैग की केवाईसी दोबारा करानी होगी
- वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस नंबर फास्टैग से लिंक होना चाहिए
- नया वाहन नंबर 90 दिनों के बाद अपडेट किया जाना चाहिए
- फास्टैग सेवा प्रदाता कंपनियों को वाहन डेटाबेस का सत्यापन करना चाहिए
- केवाईसी के समय वाहन के आगे और किनारे की स्पष्ट फोटो अपलोड करनी होगी
- FASTag को मोबाइल नंबर से लिंक करना अनिवार्य होगा
- केवाईसी सत्यापन प्रक्रिया के लिए ऐप्स, व्हाट्सएप और पोर्टल जैसी सेवाओं को उपलब्ध कराना होगा।
- कंपनियों को 31 अक्टूबर 2024 तक KYC पूरी करनी होगी
दूसरी ओर कुछ FASTag कंपनियों ने यह शर्त भी जोड़ दी है कि FASTag सक्रिय होना चाहिए और इसके लिए लेनदेन तीन महीने के भीतर किया जाना चाहिए। यानी अगर तीन महीने तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ तो फास्टैग निष्क्रिय हो जाएगा जिसके लिए पोर्टल पर जाना होगा। इस नियम से उन लोगों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी जो सीमित दूरी के लिए अपने वाहनों का इस्तेमाल करते हैं.