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Haryana Electricity Bill: हरियाणा वालों के लिए खुशखबरी, अब इस भाषा में मिलेगा बिजली बिल, आदेश जारी

नए विद्युत कनेक्शन (New electricity connections in Haryana) के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया को भी सरल और समयबद्ध बना दिया गया है। अब बड़े शहरों में आवेदन करने के मात्र तीन दिन के भीतर ही विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा।
 
Haryana Electricity Bill

Haryana News: हरियाणा में बिजली बिल (Electricity Bills in Haryana) को लेकर एक बहुत ही आम शिकायत थी कि लोगों को अंग्रेजी में आए हुए बिजली बिल को समझने में काफी मुश्किल होती थी। इस समस्या को दूर करने के लिए हरियाणा सरकार (Government of Haryana) ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य में बिजली के बिल हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किए जाएंगे। इस पहल से उन लाखों लोगों को राहत मिलेगी जो अंग्रेजी में बिजली बिल समझने में कठिनाई महसूस करते थे। बिजली के बिलों को द्विभाषी (हिंदी और अंग्रेजी) बनाने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य के हर नागरिक को बिजली के बिल को समझने में कोई कठिनाई न हो और वे आसानी से अपने बिल का भुगतान कर सकें।

नए विद्युत कनेक्शन के लिए आवेदन की प्रक्रिया

नए विद्युत कनेक्शन (New electricity connections in Haryana) के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया को भी सरल और समयबद्ध बना दिया गया है। अब बड़े शहरों में आवेदन करने के मात्र तीन दिन के भीतर ही विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा।

वहीं छोटे शहरों में यह समय सीमा सात दिन की होगी और गांवों में पंद्रह दिन के भीतर नया कनेक्शन मिल जाएगा। यह कदम राज्य के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में समान रूप से बिजली की आपूर्ति को सुनिश्चित करेगा और लोगों को जल्दी से जल्दी बिजली की सुविधा प्रदान करेगा।

हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (HERC) के आदेश

हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (HERC) ने इस संदर्भ में स्पष्ट आदेश जारी किए हैं। नए या पुराने विद्युत कनेक्शन में किसी भी प्रकार के बदलाव के लिए अब आवेदकों को वेब पोर्टल पर आवेदन करना होगा। यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी जिससे आवेदन प्रक्रिया को और भी पारदर्शी और सुविधाजनक बनाया जा सके।

यदि किसी आवेदक को नया कनेक्शन चाहिए या मौजूदा कनेक्शन में संशोधन करना है और इसके लिए मुख्य लाइन में विस्तार या नए सबस्टेशन की आवश्यकता है तो बिजली विभाग के कर्मचारी सात दिन के भीतर आवेदक के स्थान पर जाकर इसकी जांच करेंगे और आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

एलटी कनेक्शन के लिए समय सीमा

एलटी (लो टेंशन) कनेक्शन के मामले में सात दिन के भीतर डिमांड नोटिस जारी किया जाएगा। इस नोटिस में संबंधित विद्युत कनेक्शन के लिए आवश्यक समय सीमा का उल्लेख होगा। उदाहरण के लिए 11 केवी कनेक्शन के लिए 52 दिन, 33 केवी कनेक्शन के लिए 68 दिन और अधिक ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए 25 दिन का समय नोटिस में दिया जाएगा। यह समय सीमा इसलिए निर्धारित की गई है ताकि आवेदक को स्पष्ट जानकारी हो कि उन्हें कब तक विद्युत कनेक्शन की सुविधा मिल जाएगी।

बिजली सप्लाई शुरू करने की समय सीमा

एलटी कनेक्शन के लिए डिमांड नोटिस जारी होने के 20 दिन के भीतर बिजली सप्लाई शुरू करनी होगी। इसी प्रकार 11 केवी कनेक्शन के लिए 52 दिन, 33 केवी के लिए 68 दिन और सबसे ऊंचे ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए 142 दिन के भीतर बिजली सप्लाई का भुगतान करने और डिमांड नोटिस को पूरा करने के बाद सप्लाई शुरू करनी होगी।