दिवाली के दिन हरियाणा में पुलिस की वर्दी में बड़े बदलाव, पुलिसकर्मियों के कार्य स्थल की होगी पहचान

हरियाणा में पुलिसकर्मियों के ड्रेस कोड में बदलाव किया गया है। पुलिस महानिदेशक (Director General of Police, Haryana) ने निर्देश जारी कर हरियाणा पुलिसकर्मियों के वर्दी के रंग और प्रकार पर नई गाइडलाइन्स लागू कर दी हैं। इन निर्देशों के अनुसार अब पुलिसकर्मियों के कार्य स्थल की पहचान उनकी वर्दी से ही की जा सकेगी। नए नियमों में लोअर और इंटर स्कूल कोर्स पास पुलिसकर्मियों के लिए अलग-अलग वर्दी निर्देश दिए गए हैं।
पुलिस लाइन में कार्यरत पुलिसकर्मी
पुलिस लाइन में तैनात निरीक्षक, उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक और प्रधान सिपाही जिनके पास लोअर और इंटर स्कूल कोर्स पास है और वे किसी जांच में शामिल नहीं हैं वे खाकी रंग की बैरट कैप या पी-कैप और खाकी विसल डोरी पहनेंगे। इसके अलावा जिनके पास यह कोर्स नहीं है उन्हें खाकी रंग की पी-कैप, बैरट-कैप और खाकी विसल डोरी पहनने की अनुमति होगी।
थाना और चौकी में कार्यरत पुलिसकर्मी
थाना, चौकी और अन्य जांच यूनिट में कार्यरत लोअर और इंटर स्कूल कोर्स पास निरीक्षक, उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक और सिर्फ मामलों की जांच करने वाले पुलिसकर्मी काले रंग की बैरट कैप, खाकी पी-कैप और काले रंग की विसल डोरी पहनेंगे। प्रधान सिपाही भी काले रंग की बैरट कैप और काले रंग की विसल डोरी पहनेंगे। हालाँकि एनजीओ और हेड कांस्टेबल, जो किसी मामले की जांच में नहीं लगे हैं वे खाकी पी-कैप, खाकी बैरट कैप और खाकी विसल डोरी पहनेंगे।
जिला पुलिस कार्यालय में कार्यरत पुलिसकर्मी
जिला पुलिस कार्यालय में तैनात लोअर और इंटर स्कूल कोर्स पास सभी निरीक्षक, उप निरीक्षक और सहायक उप निरीक्षक खाकी रंग की पी-कैप और खाकी विसल डोरी का प्रयोग करेंगे। प्रधान सिपाही खाकी बैरट कैप और खाकी सिटी डोरी का उपयोग करेंगे। एनजीओ और क्लेरिकल स्टाफ के हेड कांस्टेबल खाकी पी-कैप और खाकी विसल डोरी पहनेंगे जबकि हेड कांस्टेबल खाकी बैरट कैप और खाकी सिटी डोरी का प्रयोग करेंगे।
नए नियमों का उद्देश्य
हरियाणा पुलिस महानिदेशक के अनुसार वर्दी में बदलाव का उद्देश्य पुलिसकर्मियों के कार्य स्थल और कर्तव्यों की पहचान को स्पष्ट करना है। इन नियमों से यह स्पष्ट हो सकेगा कि पुलिसकर्मी किस स्थान या विभाग में कार्यरत हैं और उनका क्या पद है। इसके अलावा नीले रंग की बैरट कैप को हटाने का निर्णय भी किया गया है जिससे अब निरीक्षक से लेकर सहायक उप निरीक्षक स्तर के कर्मचारी इस रंग की कैप नहीं पहन सकेंगे।
हरियाणा में इस नए वर्दी कोड के लागू होने से पुलिसकर्मियों की पहचान और अधिक स्पष्ट होगी।