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National Lok Adalat : 14 सितंबर को लगेगी नेशनल लोक अदालत, ट्रैफिक चालान पर मिल सकती है राहत

National Lok Adalat Traffic Challan : 14 सितंबर को देश भर में नेशनल लोक अदालत आयोजित की जाएगी जहां ट्रैफिक चालानों समेत कई अन्य मामलों का निपटारा तुरंत किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत एक विशेष अदालत होती है जहां समझौता योग्य मामलों पर फैसला लिया जाता है।
 
National Lok Adalat

Delhi highlights (ब्यूरो)। ट्रैफिक नियमों का पालन न करने पर भारी जुर्माना लगाया जाता है फिर भी लोग बेझिझक ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते रहते हैं। इसके चलते चालान कटने का सिलसिला जारी रहता है। लेकिन अब सरकार ऐसे ही चालानों को समाप्त करने और लोगों को राहत प्रदान करने के लिए नेशनल लोक अदालत की व्यवस्था लेकर आ रही है। इस अदालत में चालानों को लगभग माफ कर दिया जाएगा और मामूली राशि लेकर मामले का निपटारा कर दिया जाएगा।

ट्रैफिक चालान का निपटारा लोक अदालत में

ट्रैफिक चालान की समस्या से हर वाहन चालक कभी न कभी जूझता है। भारी जुर्माने के चलते कई बार आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब लोक अदालत के माध्यम से ट्रैफिक चालानों पर छूट मिल सकती है। उदाहरण के तौर पर अगर आपका चालान 2000 रुपये का है तो शायद सिर्फ 100 से 200 रुपये देकर मामला निपटाया जा सकता है।

क्या है नेशनल लोक अदालत?

14 सितंबर को देश भर में नेशनल लोक अदालत आयोजित की जाएगी जहां ट्रैफिक चालानों समेत कई अन्य मामलों का निपटारा तुरंत किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत एक विशेष अदालत होती है जहां समझौता योग्य मामलों पर फैसला लिया जाता है। इस दिन अदालत में ट्रैफिक चालान के मामलों को तेजी से निपटाया जाएगा और चालान की राशि में बड़ी छूट मिल सकती है।

कौन-कौन कर सकता है आवेदन?

ट्रैफिक चालान से जूझ रहे लोगों के लिए यह नेशनल लोक अदालत राहत की खबर लेकर आई है। इस अदालत में कोई भी व्यक्ति जिसके ट्रैफिक चालान का मामला लंबित है आवेदन कर सकता है। गाड़ी चलाने वाले जिनका चालान कटा है वे इस अदालत में माफी की अपील कर सकते हैं। खास बात यह है कि इस लोक अदालत में बड़े चालानों जैसे 20 से 25 हजार रुपये के चालानों को भी निपटाया जा सकता है। हालांकि सभी मामलों में चालान माफ नहीं किया जाएगा केवल उन मामलों का निपटारा किया जाएगा जिनमें समझौता संभव है।

नेशनल लोक अदालत में कैसे करें आवेदन?

नेशनल लोक अदालत में अपना केस प्रस्तुत करने के लिए आपको कुछ प्रक्रिया का पालन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तारीख 9 सितंबर रखी गई है। इसके बाद आपको एक टोकन नंबर दिया जाएगा जो 14 सितंबर को लोक अदालत में सुनवाई के समय आपके लिए उपयोगी होगा। यह प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही आप अदालत में अपना चालान निपटाने के लिए योग्य होंगे। बिना रजिस्ट्रेशन के आप अदालत में सुनवाई का लाभ नहीं उठा पाएंगे।

लोक अदालत की प्रक्रिया

नेशनल लोक अदालत एक ऐसा प्लेटफार्म है जहां समझौता योग्य मामलों का समाधान किया जाता है। इस अदालत में विशेष रूप से उन मामलों को प्रस्तुत किया जाता है जिनमें अदालत के बाहर निपटारा संभव है। लोक अदालत का उद्देश्य अदालती मामलों का बोझ कम करना और लोगों को तेजी से न्याय प्रदान करना है।

ट्रैफिक चालान के मामले में लोक अदालत में आप मामूली राशि देकर चालान को निपटा सकते हैं। यह अदालत ट्रैफिक पुलिस अदालत और अन्य संबंधित विभागों के साथ मिलकर कार्य करती है ताकि लंबित चालानों का निपटारा किया जा सके।

कौन से मामले निपटाए जाएंगे?

इस अदालत में मुख्य रूप से वे मामले प्रस्तुत किए जाते हैं जिनमें समझौता संभव है। ट्रैफिक चालान बिजली बिल विवाद पानी बिल विवाद भूमि विवाद और बैंक ऋण मामले जैसे कई अन्य मामलों का निपटारा लोक अदालत के माध्यम से किया जाता है। ट्रैफिक चालानों के मामले में अधिकांश मामलों में चालान की राशि में बड़ी छूट दी जाती है और मामूली राशि लेकर चालान निपटाया जाता है।