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Sirsa News: विधानसभा चुनाव के बाद सिरसा में धारा 163 लागू, ये चीजें रहेगी बंद, देखें आदेश

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से परीक्षा केंद्रों में प्रवेश नहीं कर सकता है। परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के क्षेत्र में सभी फोटोस्टेट की दुकानें और कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे। इससे परीक्षा केंद्रों में अनुशासन बना रहेगा।
 
section 163 in sirsa

आदेश के अनुसार सिरसा में परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा आयोजित करने के लिए धारा 163 लागू कर दी गई है। यह आदेश सभी परीक्षार्थियों और उनके परिजनों के लिए है। यह सुनिश्चित करेगा कि परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो। इन आदेशों का प्रभाव उन पुलिस कर्मियों, विद्यार्थियों और लोक सेवकों पर नहीं पड़ेगा जो ड्यूटी पर तैनात हैं। अगर कोई व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 223 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

परीक्षा केंद्रों के आसपास की पाबंदियाँ:

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से परीक्षा केंद्रों में प्रवेश नहीं कर सकता है। परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के क्षेत्र में सभी फोटोस्टेट की दुकानें और कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे। इससे परीक्षा केंद्रों में अनुशासन बना रहेगा। साथ ही यह भी बताया गया है कि परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार के हथियार ले जाने पर पाबंदी रहेगी। यह सुरक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत आवश्यक है।

परीक्षा केंद्रों की सूची:

  1. RSD सीनियर सेकेंडरी स्कूल, डबवाली रोड
  2. राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, खैरपुर
  3. राजकीय कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मेला ग्राउंड
  4. आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल, काठ मंडी
  5. राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शाहपुर बेगू
  6. श्री गुरु गोबिंद सिंह खालसा उच्च विद्यालय
  7. RKP सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नेहरू पार्क
  8. पार्वती देवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कीर्ति नगर
  9. जय भारत सीनियर सेकेंडरी स्कूल, देवी लाल टाउन पार्क के पीछे
  10. सेंट्रल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, डीसी कॉलोनी, सिरसा

ये परीक्षाएं 16 अक्टूबर से 9 नवंबर तक चलेंगी।