UP Electricity connection : उत्तर प्रदेश में बिजली कनेक्शन के बदले नियम, मकान में बनी है शॉप तो पढ़ लें खबर

Delhi highlights, पटना : उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) के निर्देश पर केस्को ने सभी एक्सईएन को मकानों में दुकानों के लिए अलग कॉमर्शियल कनेक्शन (Commercial electrical connections) सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। यह कदम विशेष रूप से उन मकानों के लिए है जिनमें दुकानें भी चल रही हैं और जिन्हें घरेलू कनेक्शन पर ही चलाया जा रहा था।
अक्सर देखा गया है कि कई मकानों में दुकानें भी चलती हैं लेकिन बिजली का कनेक्शन घरेलू ही होता है। यूपीपीसीएल के निर्देश के अनुसार ऐसे मामलों में अब अलग से कॉमर्शियल कनेक्शन की व्यवस्था करनी होगी। यदि मकान में दुकान होने के बावजूद अलग कॉमर्शियल कनेक्शन नहीं लिया गया है तो घरेलू कनेक्शन को ही कॉमर्शियल कनेक्शन के रूप में मान लिया जाएगा।
इस दिशा-निर्देश के अनुसार अब से केस्को ने सभी एक्सईएन को इस संदर्भ में निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा असिस्टेड बिलिंग व्यवस्था के तहत एक मीटर रीडर के साथ विभागीय इंजीनियर को भी भेजा जाएगा। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बिलिंग प्रक्रिया सही और पारदर्शी हो।
अब तक एक हजार से अधिक ऐसे मकानों की पहचान की गई है जहां घरेलू कनेक्शन के बावजूद दुकानें चल रही हैं। इन मकानों को नोटिस जारी किया गया है। यदि उपभोक्ता इस नोटिस का उत्तर नहीं देंगे तो उनके कनेक्शन की विधा बदल दी जाएगी। नोटिस पीरियड के दौरान उपभोक्ता को मकान में दुकान के लिए अलग कॉमर्शियल कनेक्शन के लिए आवेदन करना होगा।
गृह उपयोग और वाणिज्यिक उपयोग के बीच की बिजली दरों में काफी अंतर होता है। घरेलू कनेक्शन के लिए प्रति किलोवाट फिक्स चार्ज 110 रुपये होता है। घरेलू बिजली की दरों के अनुसार 300 यूनिट तक 6 रुपये प्रति यूनिट और इसके ऊपर 6.5 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिल लिया जाता है।
वहीं वाणिज्यिक कनेक्शन के लिए फिक्स चार्ज 330 रुपये प्रति किलोवाट होता है। वाणिज्यिक बिजली दरें 300 यूनिट तक 7.50 रुपये प्रति यूनिट, 1000 यूनिट तक 8.40 रुपये प्रति यूनिट और इसके ऊपर 8.75 रुपये प्रति यूनिट होती हैं। इस प्रकार वाणिज्यिक कनेक्शन के लिए बिजली बिल घरेलू कनेक्शन की तुलना में काफी अधिक होता है।